बिलासपुर
आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को हाइकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने निचली अदालत में जाने के लिए कहा है। याचिका पर जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की एकल पीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा है कि तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं दिखती। उन्होने निचली अदालत में जाने कहा है। बताया गया है कि सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा ने उक्त शिकायत की थी। इसमें उन्होने अमनसिंह पर पद का दुरुपयोग,भ्रष्टाचार,आय से अधिक संपत्ति,मनी लांड्रिंग,फारेन इनवेस्टमेंट और चिप्स में नियुक्ति के दौरान अनियमितता बरतने के आरोप लगाए थे।

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