भाटापारा.
भाटापारा में पत्नी के चरित्र पर संदेह कर हत्या करने वाले पति को अपर सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ ने दस साल कारावास और पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। भाटापारा शहर के नयापारा वार्ड निवासी तितरा उर्फ छोटू मसीह ने 14 अक्टूबर 2021 को कपड़ा धोने वाले कुटेला से पीट पीट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। लगभग दो साल बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है।
ज्ञात हो कि आरोपी को दस साल कारवास की सजा और पांच सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह मामला भाटापारा शहर थाने का है। भाटापारा में पत्नी के चरित्र पर संदेह कर हत्या करने वाले पति को अपर सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ ने दस साल कारावास और पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। भाटापारा शहर के नयापारा वार्ड निवासी तितरा उर्फ छोटू मसीह ने 14 अक्टूबर 2021 को कपड़ा धोने वाले कुटेला से पीट पीट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। लगभग दो साल बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है।

More Stories
जशपुर में ‘लखपति दीदी’ अभियान को मिली नई रफ्तार
कुसुम ने दृढ़ इच्छाशक्ति और कठिन परिश्रम से बस्तर हेरिटेज मैराथन में लहराया जीत का परचम
अंत्योदय का संकल्प : करीब 5 लाख भूमिहीन परिवारों को 500 करोड़ रुपये की सौगात देंगे CM साय