भोपाल
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। 100 मीटर के अंदर केवल तीन वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक चलेगी। 3 बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने अथवा दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अभ्यर्थियों को सभी सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे नामांकन फार्म जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ पत्र आदि के साथ RO कक्ष में आना होगा। यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी।
एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। इनको एक साथ या पृथक से जमा किया जा सकता है। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्रॉफी भी कराई जाएगी।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा निर्वाचन के दूसरे चरण की अधिसूचना 28 मार्च को जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।
More Stories
योगी सरकार की नीतियों से पर्यटकों का रुझान उत्तर प्रदेश की ओर लगातार बढ़ रहा, पर्यटकों ने किया यूपी का दीदार
पीएमजीएसवाय योजना ग्रामीण विकास के लिए वरदान : मंत्री श्री पटेल
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण कार्यों और नियुक्तियों की प्रगति की समीक्षा की