लखनऊ
सरकारी जमीन पर बने मदरसों, मस्जिदों और मजारों को लेकर यूपी के सहारनपुर में प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। देवबंद तहसील में हुए इन निर्माणों को लेकर 11 मुकदमे दर्ज कर संबंधित प्रबंधकों और मुतवल्लियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें धारा-67 के तहत छह, सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण (पीपी) एक्ट के तहत तीन और दो अन्य मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 13 जुलाई तक संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए बेदखली सहित अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी।
सभी को जारी हुआ नोटिस
कार्रवाई के तहत ग्राम सोहनचिड़ा की अक्सा मस्जिद, ग्राम पंडौली की मदीना मस्जिद, ग्राम छलौली स्थित मदरसा दारुस्सलाम, अंबेहटा शेखा स्थित मदरसा, पहाड़पुर की मस्जिद तथा अंबेहटा शेखा की एक अन्य मस्जिद के प्रबंधकों और मुतवल्लियों को नोटिस दिए गए हैं। आरोप है कि इन संस्थानों द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण (पीपी) एक्ट के तहत तीन मामलों में कार्रवाई प्रस्तावित है, जबकि एक मामला अपर जिलाधिकारी न्यायालय और एक तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन है।
13 जुलाई तक जवाब का मौका
सभी संबंधित पक्षों को 13 जुलाई तक अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन एकपक्षीय आदेश पारित करेगा। जिले में इससे पहले भी एटीएस द्वारा कई मकतबों और मदरसों की जांच की जा चुकी है। प्रशासन का कहना है कि वर्तमान कार्रवाई पूरी तरह राजस्व अभिलेखों और सरकारी भूमि की जांच के आधार पर की जा रही है तथा इसका उद्देश्य केवल सरकारी संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराना है।
क्या बोले डीएम अरविंद चौहान
इस बार में डीएम अरविंद चौहान ने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी मामलों में नियमानुसार नोटिस जारी किए गए हैं। संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा, लेकिन यदि निर्धारित समय तक जवाब नहीं मिलता है तो कानून के अनुसार एकपक्षीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
देवबंद में सबसे ज्यादा छह अवैध धार्मिक परिसरों को नोटिस
अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान में देवबंद तहसील सबसे अधिक कार्रवाई वाला क्षेत्र है। तहसील प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप में छह मदरसों और मस्जिदों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-67 के तहत वाद दर्ज कर नोटिस जारी किए हैं। कार्रवाई के दायरे में ग्राम सोहनचिड़ा की अक्सा मस्जिद, पंडौली की मदीना मस्जिद, छलौली का मदरसा दारुस्सलाम, अंबेहटा शेखा का मदरसा, पहाड़पुर की मस्जिद तथा अंबेहटा शेखा की एक अन्य मस्जिद शामिल हैं।
प्रशासन के अनुसार सभी मामलों में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतों और राजस्व अभिलेखों के आधार पर कार्रवाई की गई है। संबंधित प्रबंधकों एवं मुतवल्लियों को 13 जुलाई तक अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिए गए हैं। यदि निर्धारित समय तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्रशासन एकपक्षीय आदेश जारी कर आगे की विधिक कार्रवाई करेगा।

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