जनजातीय क्षेत्र में विधिक साक्षरता एवं ‘स्कूल चलें हम’ जागरूकता शिविर का आयोजन
अनूपपुर
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनूपपुर, श्रीमती माया विश्वलाल के मार्गदर्शन में ग्राम उमर गोहान के विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति क्षेत्र में पैरालीगल वॉलंटियर्स द्वारा ‘स्कूल चलें हम’ अभियान के अंतर्गत निःशुल्क विधिक साक्षरता एवं जनजागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर के दौरान पैरालीगल वॉलंटियर्स ने उपस्थित ग्रामीणों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, निःशुल्क विधिक सहायता तथा आमजन को उपलब्ध कानूनी सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर पैरालीगल वॉलंटियर्स श्री आर्यन सोनी एवं आराध्या सोलंकी द्वारा बैगा जनजाति के बच्चों को स्कूल बैग, बिस्किट एवं केक वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। साथ ही सभी बच्चों एवं उनके अभिभावकों को यह संकल्प दिलाया गया कि ग्राम उमर गोहान का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा तथा प्रत्येक बच्चा नियमित रूप से विद्यालय जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान पैरालीगल वॉलंटियर्स ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं को भी गंभीरता से सुना तथा उन्हें विधिक सहायता प्राप्त करने के उपलब्ध माध्यमों की जानकारी दी।
शिविर में उपस्थित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनूपपुर, श्री रावेंद्र कुमार सोनी ने ग्रामीणों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को शिक्षा के महत्व से अवगत कराते हुए सभी बच्चों का विद्यालय में प्रवेश एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने आदिवासी एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के संवैधानिक अधिकारों, शिक्षा का अधिकार, वन अधिकार अधिनियम, विभिन्न शासकीय जनकल्याणकारी योजनाओं तथा निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।
इसी क्रम में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता श्री आयुष सोनी ने उपस्थित ग्रामीणों को बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए संबंधित तहसील विधिक सेवा समिति, राजेंद्रग्राम अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनूपपुर में आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि आमजन घर बैठे अपनी विधिक समस्या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर कॉल कर दर्ज करा सकते हैं तथा आवश्यक विधिक परामर्श एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
शिविर का मुख्य उद्देश्य विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति समुदाय को शिक्षा, विधिक अधिकारों एवं निःशुल्क विधिक सहायता के प्रति जागरूक करना तथा यह सुनिश्चित करना था कि ग्राम का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। कार्यक्रम में ग्रामीणों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए शिक्षा एवं विधिक जागरूकता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया।

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