भोपाल
प्रदेश के कई स्कूलों और स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यालयों, संस्थाओं में कई शिक्षक और कर्मचारी दो संस्थाओं, दो विभागों में एक साथ काम करना दिखाते हुए दो स्थानों से वेतन प्राप्त कर रहे है। स्कूल शिक्षा विभाग ने ऐसे मामलों में जांच कर तीन दिन में विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जानकारी भेजने के निर्देश दिए है। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
न्यायालय ने एक साथ दो संस्थाओं , विभागों मेें कार्य कर दो स्थानों से वेतन आदेश प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। इसके बाद संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ने सभी हाईस्कूल और शासकीय उमावि के सभी प्राचार्य एवं सकुल प्रभारियों को निर्देश दिए है कि न्यायालय के निर्णय के पालन में जिलों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों के संबंध में जानकारी मांगी है जो दो संस्थाओं, विभगों में कार्य कर दो स्थानों से वेतन आदेश प्राप्त कर रहे है तो ऐसे प्रकरणों में वे स्वयं प्रकरणों की सूक्ष्म जांच कर नाम, पद एवं कार्यरत संस्था सहित तीन दिवस में अनिवार्य रुप से अपने क्षेत्र के विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जानकारी भेजना सुनिश्चित करें। यदि जानकारी निरंक हो तो उस स्थिति में जानकारी निरंक भेजना सुनिश्चित करें। यदि जानकारी में ऐसे शिक्षक और कर्मचारी आते है जो दो स्थानों से वेतन ले रहे हे तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी और उन्हें दिए गए दोहरे वेतन की उनसे वसूली करने की भी कार्यवाही की जाएगी।
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