भोपाल
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के मुलताई में विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम जिला बैतूल ने बिजली चोरी के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 35 हजार 482 रुपये के अर्थदंड तथा अदायगी नहीं करने पर 4 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बैतूल वृत्त अंतर्गत ग्राम छिंदी तहसील मुलताई में चेकिंग के दौरान श्री लालजी आत्मज बातू पाठेकर द्वारा उनकी आटा चक्की में स्थापित कनेक्शन में डायरेक्ट कट लगाकर विद्युत चोरी पकड़ते हुए, माननीय न्यायायल के समक्ष परिवाद दायर किया गया था। इस पर विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम मुलताई श्री पंकज चतुर्वेदी ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी श्री लालजी पाठेकर को सजा सुनाई है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी आम लोगों से आग्रह किया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनाधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है।

More Stories
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत 90 हजार लाभार्थियों को पहली किस्त का डीबीटी हस्तांतरण
सीएम बोले: राहुल हल्की भाषा बोल रहे, उन्हें वैश्विक हालात समझने चाहिए, कांग्रेस कर रही है षड्यंत्र
भोपाल नगर निगम घोटाला: अपर आयुक्त सेवतकर को हटाया, लोकायुक्त ने की थी FIR, कमिश्नर ने बजट से पहले वित्त विभाग सौंपा