भोपाल
राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के लिए डीपीसी की तारीख अब तक संघ लोक सेवा आयोग ने नहीं दी है। इसके चलते इन सेवाओं के अफसरों का इंतजार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले यह डीपीसी 27 फरवरी को होना था लेकिन उस दिन बजट सत्र की शुरुआत मध्यप्रदेश में होना था इसके चलते डीपीसी आगे बढ़ाई गई थी लेकिन अब तक नई तारीख नहीं मिल पाई है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस साल के राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस संवर्ग में चयन के लिए कुल 33 पद उपलब्ध है। इनमें 2021 के लिए 19 और 2022 के लिए 14 पद है। एक साथ दोनो वर्षो की डीपीसी प्रस्तावित की गई है। वहीं राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के लिए 16 पद उपलब्ध है। इनमें 2021 के लिए दस और 2022 के लिए छह पद उपलब्ध है। संघ लोक सेवा आयोग ने दोनो डीपीसी के लिए 27 फरवरी तारीख तय कर दी थी। लेकिन बाद में अपरिहार्य कारण बताकर इसे स्थगित कर दिया गया था।
गौरतलब है कि 27 फरवरी को राज्य का बजट सत्र शुरु हो रहा था उसमें राज्यपाल का अभिभाषण होना था। डीपीसी भी उसी समय होना था। दोनो में ही मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को मौजूद रहना जरुरी होता है।
जीएडी से मांगी है अतिरिक्त जानकारी
प्राप्त जानकारी के मुताबिक गृह विभाग तो दोनो डीपीसी के लिए सारे दस्तावेज अभिलेख भेज चुका है लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग के अभिलेखों में अभी कुछ कमियां है। इनको लेकर डीओपीटी ने जानकारी मांगी है। वह जानकारियां अभी तक नहीं भेजी जा सकी है। इसके कारण ही डीपीसी में देरी हो रही है।
इधर गृह विभाग ने भी कह दिया है कि साथ में ही दोनो डीपीसी की जाए इसलिए इसमें देरी हो रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आयोग के सदस्य विभिन्न पदों के साक्षात्कार में व्यस्त है इसलिए अप्रैल या मई मेें डीपीसी हो सकती है।
अनैतिक व्यापार की जांच के लिए ळक बना सकेंगे टीम
प्रदेश में अनैतिक व्यापार को रोकने और उस पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब पुलिस निरीक्षक अपनी एक टीम बना सकेंगे जो अनैतिक व्यापार को रोकने से लेकर जांच आदि करने का काम करेगी। इस संबंध में हाल ही में पुलिस मुख्यालय की महिला सुरक्षा विंग ने पुलिस अधीक्षकों के साथ ही इंदौर और भोपाल के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि निरीक्षक और उनके ऊपर के अफसर अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की सहायता के लिए अपने अधीनस्तों की टीम बनाई जाए।
यह टीम अनैतिक व्यापार के मामलों में विशेष पुलिस अधिकारी की सहायता करेगी। इसमें विशेष अधिकारी निरीक्षक या उनसे ऊपर की रेंक वाले अफसर हो सकते हैं। पुलिस मुख्यालय ने इस निर्देश में कहा है कि जल्द ही टीम बनाकर इस निर्देश पर अमल करे। गौरतलब है कि अनैतिक व्यापार की जांच निरीक्षक या उच्च रेंक के अफसर ही जांच कर सकते हैं। अब इनकी जांच में यह टीम मदद कर सकेगी,लेकिन टीम में कौन-कौन होंगे यह पहले से तय होगा। जिन्हें विशेष पुलिस अधिकारी की सहायता के लिए रखा जाएगा।
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