ग्वालियर
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अब बोरवेल खुला छोड़ने के कारण अगर कोई दुर्घटना हुई तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही बचाव कार्य की भी राशि वसूली जाएगी। बोरवेल पर हो रही घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश जारी किया।
दरअसल, बीते कुछ समय से बोरवेल पर हो रही घटनाएं लगातार सामने आ रही है। जिसे देखते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश जारी किया है। जिसमें बताया गया कि, यदि खुले बोरवेल में हादसा हुआ, भूस्वामी और खनन एजेंसी के जिम्मेदार व्यक्ति पर एफआईआर की जाएगी।
इतना ही नहीं बचाव कार्य के दौरान जो भी राशि लगेगी, उसे वसूली जाएगी। वहीं अगर असफल बोरवेल बंद नहीं किए गए, तो संबंधित एजेंसी पर भी कार्रवाई की जाएगी।

More Stories
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत 90 हजार लाभार्थियों को पहली किस्त का डीबीटी हस्तांतरण
सीएम बोले: राहुल हल्की भाषा बोल रहे, उन्हें वैश्विक हालात समझने चाहिए, कांग्रेस कर रही है षड्यंत्र
भोपाल नगर निगम घोटाला: अपर आयुक्त सेवतकर को हटाया, लोकायुक्त ने की थी FIR, कमिश्नर ने बजट से पहले वित्त विभाग सौंपा