नई दिल्ली
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने कहा है कि खाताधारक की गलती या लापरवाही नहीं होने के बावजूद खाते से रकम निकाली गई है तो बैंक को दस दिन में रकम वापस करनी होगी। शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक के 2017 के सर्कुलर के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए यह फैसला दिया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एपी शाही, सदस्य भरत कुमार पांड्या की पीठ ने एक मामले में बेंगलूरु की महिला खाताधारक के हक मे फैसला देते हुए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले के खिलाफ बैंक की अपील खारिज कर दी।ग्राहक की गलती नहीं तो बैंक को 10 दिन में लौटानी होगी रकम
नई दिल्ली /राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने कहा है कि खाताधारक की गलती या लापरवाही नहीं होने के बावजूद खाते से रकम निकाली गई है तो बैंक को दस दिन में रकम वापस करनी होगी। शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक के 2017 के सर्कुलर के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए यह फैसला दिया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एपी शाही, सदस्य भरत कुमार पांड्या की पीठ ने एक मामले में बेंगलूरु की महिला खाताधारक के हक मे फैसला देते हुए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले के खिलाफ बैंक की अपील खारिज कर दी।

More Stories
Epstein Files पर राहुल गांधी के आरोपों पर भड़के हरदीप पुरी, बोले– बेबुनियाद हैं सभी दावे
बच्चे के आधार में ऑनलाइन अपडेट कैसे करें? नए ऐप में ऑप्शन न दिखे तो अपनाएं ये आसान तरीका
अब सफर बनेगा सुरीला: भारत के इस शहर में शुरू हुई ‘मेलोडी रोड’ की अनोखी पहल