इंदौर
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी के खिलाफ आयकर विभाग के आय से अधिक संपत्ति केस को खारिज कर दिया है। यह निर्णय उनकी मौत के दो साल बाद आया है। आईटीएटी ने अपना निर्णय 7 नवंबर को सुनाया। आईटीएटी ने आईटी आयुक्त के द्वारा कार्रवाई में मांगे गए स्थगनों पर भी नाराजगी व्यक्त की। इसे आईटी विभाग के खिलाफ एक पक्षीय आदेश का दुर्लभ उदाहरण बताया जा रहा है। वहीं, आईटीएटी ने आईटी विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई में अनुपस्थिति पर भी चिंता जताई।
आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी और उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी टीनू जोशी के भोपाल स्थिति आवास पर आईटी विभाग ने फरवरी 2010 में छापा मारा था। यहां से आईटी विभाग को बेहिसाब संपत्ति मिली थी, जिसका आकलन करीब 360 करोड़ रुपए किया गया था। इस मामले में सरकार ने दोनों आईएएस अधिकारी को निलंबित कर उसकी जांच पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच से कराने के आदेश जारी किए थे। इस मामले में अरविंद जोशी की अनिवासी भारतीय बहनों को भी आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा अन्य लोग भी आरोपी बनाएं गए थे। आईटी की जांच में उनकी आय से 3150 फीसदी की संपत्ति थी। इसके खिलाफ अरविंद जोशी ने आईटीएटी में अपील दायर की थी।
इस मामले की सुनवाई के बीच 4 मार्च 2022 को 68 वर्ष की उम्र में अरविंद जोशी की मौत हो गई। इसके 10 माह बाद उनकी मां की मौत हो गई। 2021 में मामले में आरोपी उनकी बहन आशा जोशी की भी मौत हो गई। अभी इस मामले में आरोपी उनके पिता 98 साल के एचएम जोशी और पत्नी टीनू जोशी इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
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