भोपाल
जिले में होली और रंगपंचमी को शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। जबकि भांग एंव भांगघोटा की दुकानें खुली रहेंगी। यह आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जारी कर दिए हैं। उन्होंने जिले की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत होली जिस दिन रंग खेला जाएगा यानि 25 मार्च और 30 मार्च रंगपंचमी को शाम पांच बजे तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
फुटकर और थोक दुकानें सभी रहेंगी बंद
जारी आदेश अनुसार शुष्क दिवस अवधि में भांग एवं भांगघोटा दुकानें खुली रहेंगी।जिले की सभी कंपोजिट मदिरा दुकानें इकाईयां, वाईन आउटलेट एवं सभी प्रकार के मादक द्रव्यों के विक्रय की फुटकर एवं थोक दुकानें बंद रहेंगी।देशी तथा विदेशी मदिरा भण्डागार बंद रहेंगे। सभी प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी उपनिरीक्षक यह सुनिश्चित करें कि उनके प्रभाराधीन क्षेत्र में मदिरा का कय-विक्रय न हो।यदि कोई क्रय -विक्रय करते हुए मिलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए।

More Stories
यूपी पंचायत चुनाव पर ब्रेक, OBC आयोग की रिपोर्ट तक इंतजार, हाईकोर्ट में योगी सरकार का बड़ा बयान
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ऊर्जा मंत्री तोमर के सुपुत्र रिपुदमन के विवाह समारोह में शामिल हुए वर-वधु को दिया आशीर्वाद
मुख्यमंत्री डॉ. यादव दमोह जिले के नोहटा में आयोजित नोहलेश्वर महोत्सव में होंगे शामिल