नईदिल्ली
इस जांच के बाद ही पेटीएम कंपनी में एफडीआई का फैसला लिया जाएगा। सरकार की जांच को लेकर फिलहाल वन 97 कम्युनिकेशंस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों फिनेटेक कंपनी पेटीएम पर कार्रवाई करते हुए 29 फरवरी के बाद भुगतान लेने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं सभी ग्राहकों को बताया है कि 29 फरवरी तक कोई भी ग्राहक पेटीएम से पैसा निकाल सकता है।
rbi ने Paytm पर लगाई है रोक, 29 फरवरी के बाद नहीं जमा होगा पैसा
भारतीय रिजर्व बैंक ने आडिट रिपोर्ट में नजर आई गड़बड़ियों को देखते हुए पेटीएम पर किसी भी तक भुगतान और जमा लेने पर रोक लगा दी है। अब पेटीएम 29 फरवरी के बाद किसी ग्राहक का पैसा वॉलेट, फास्टटैग या फिर अकाउंट में नहीं ले पाएंगे। रिजर्व बैंक ने यह फैसला सिस्टम का काफी बड़ा ऑडिट करने के बाद लिया था। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में पाया था कि बैंक कई नियमों का पालन नहीं कर रहा है। इसके कारण 11 मार्च 2022 को नए ग्राहक जोड़ने पर भी रोक लगाई थी।
इन देशों से FDI निवेश से पहले लेनी होगी सरकार की मंजूरी
भारत सरकार ने विदेशी निवेश के लिए नियम बनाए हुए हैं। इसके अनुसार भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी भी देश से अगर कोई निवेश भारत की कंपनी में किया जा रहा है तो पहले सरकार से उसकी मंजूरी लेनी होगी। इसका मकसद घरेलू कंपनियों को अधिग्रहण से बचाना था। इस सूची में चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल हैं।
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