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बिलासपुर
शराब घोटाले मामले में पिछले दो महीनों से सलाखों के पीछे बंद अनवर ढेबर के लिए सोमवार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से अच्छी खबर निकलकर आई। न्यायालय ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जमानत दिए जाने का आदेश जारी किया है। उन्हें किडनी और गॉलब्लैडर स्टोन की दिक्कत थी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की माननीय न्यायाधीय दीपक तिवारी की अदालत ने सोमवार को अनवर ढेबर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें तीन हफ्ते की अंतरित जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
हाईकोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्धिकी और पुनीत बाली ने बताया कि अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत मिल गई है। आॅर्डर शीट में तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत की बात कही गई है। यानी तीन हफ्ते के बाद किसी भी दिन सुनवाई की तिथि घोषित होगी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेल बाउंड फर्निश का प्रोसेस होगा। इसका अर्थ है कि हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी वकील निचली अदालत में जमा करेंगे और इसके बाद अनवर ढेबर को अगली सुनवाई तक जेल में नहीं रहना पड़ेगा। तीन हफ्ते बाद ईडी अपना जवाब पेश करेगी इसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
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