डिंडौरी
कलेक्टर विकास मिश्रा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक ली। उन्होंने विभागीय अधिकारियों एवं बैंकर्स को कहा कि ऋण संबंधी योजनाओं से प्राप्त लक्ष्य को समय सीमा में पूरा करें। कलेक्टर मिश्रा ने प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप हितग्राहियों के ऋण संबधी प्रकरण को अकारण अस्वीकृत करने या लंबित रखने पर संबंधित बैंकर्स के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी बैंकर्स ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निराकरण करें।
आयोजित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती नंदा भलावे कुशरे, अग्रणी बैंक प्रबंधक, उप महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र श्रीमती राधिका कुसरो, जिला प्रबंधक एनआरएलएम श्रीमती मीना परते, सहायक संचालक उद्यानिकी रामनिवास यादव, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डाॅ. मकबूल मंसूरी, सहायक संचालक कृषि सुनेहा धूरिया, सिटी मिशन मैनेजर एनयूएलएम डिंडौरी श्रीमती स्वेता तिवारी, सिटी मिशन मैनेजर एनयूएलएम शहपुरा सुपूजा यादव सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं बैंक प्रबंधक उपस्थित थे।
मतदाता सूची में 31 अगस्त तक जुड़वाये जा सकेंगे नाम
डिंडौरी
जिले में दो अगस्त से प्रारंभ हुये मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारूप मतदाता सूची में नये नाम जोड़ने, दोहरी प्रवृष्टि वाले मतदाताओं, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपित कराने तथा पूर्व से दर्ज प्रविष्टियों में संशोधन कराने के लिये 31 अगस्त तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2023 के तहत दो अगस्त को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। आम नागरिक या मतदाता अपने मतदान केंद्र पर प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन कर सकेंगे तथा मतदान केंद्र पर ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपित करने या नाम में संशोधन के लिये फार्म-6, फार्म-7 या फार्म-8 में दावा-आपत्ति दे सकेंगे।
इसके साथ ही ऐसे युवा जो 1 अक्टूबर 2023 की तारीख पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं वे भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने फार्म-6 में अग्रिम आवेदन दे सकेंगे। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, विलोपित कराने तथा संशोधन के 31 अगस्त तक प्राप्त हुये आवेदनों (दावे-आपत्तियों) का निराकरण 22 सितंबर तक किया जायेगा तथा चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।
जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 31 अगस्त तक प्रत्येक कार्यदिवस पर बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर मतदाताओं से नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन लेंगे। इसके साथ ही सेक्टर अधिकारियों को उनके क्षेत्र से सबंधित मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का वाचन कराने तथा एक घर में छह से अधिक मतदाता होने पर उनका भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिये गये हैं।
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