रायबरेली
दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती के लिए यूपी से झटका देने वाली खबर है. यहां सोमनाथ भारती फरार घोषित कर दिए गए हैं. रायबरेली की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे एक पुराने मामले में पेश न होने पर अदालत ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने पहले ही गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद वे अदालत में हाजिर नहीं हुए. इसके बाद न्यायालय ने उन्हें फरार घोषित कर दिया है.
क्या है मामला?
दरअसल, यह मामला 11 जनवरी 2021 का है, जब रायबरेली शहर कोतवाली में सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने उस समय के कोतवाल अतुल सिंह को धमकाया था और अमर्यादित बयानबाजी की थी. भारती पर पुलिस के साथ दुर्व्यवहार और सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे.
मामले की सुनवाई रायबरेली के एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में चल रही है. अदालत के जज विवेक कुमार ने मामले में कई बार समन जारी किया, लेकिन सोमनाथ भारती की ओर से अदालत में कोई पेशी नहीं हुई. इसके बाद कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया. फिर भी उनकी हाजिरी न होने पर कोर्ट ने अब उन्हें फरार घोषित कर दिया है. रायबरेली पुलिस को अब अदालत के आदेश के अनुसार सोमनाथ भारती को जल्द से जल्द कोर्ट के सामने पेश करना होगा.

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