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मध्यप्रदेश के 72 लाख़ डिफाल्टर किसानों को सरकार देने जा रही है लाभ

भोपाल
सरकार अब बिना KCC और डिफाल्टर 72 लाख़ किसानों के लिए नए रोडमैप तैयार कर रही है। मध्यप्रदेश में लगभग 44 से 45 लाख़ किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत अपनी फसलों का बीमा करवाते हैं। चुनाव से पहले पहले सरकार काफी बड़ी घोषणाएं मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए कर रही है।

मध्यप्रदेश में काफी संख्या में किसान फसल बीमा PARDHAN MANTRI FASAL BIMA YOJNA योजना के तहत लाभ मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि जिन किसानों के पास एक हेक्टेयर भूमि है या इससे कम जमीन है। उन किसानों को इस योजना के माध्यम से लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि यह किसान गरीबी रेखा में आते हैं गरीब है।

इन किसानों ने बैंक से केसीसी लेकर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लिया और ऋण नहीं भर पाए। क्या जिन किसानों के पास जमीन है वह भी ऋण नहीं भर पाए। जिसके चलते बैंकों द्वारा उन्हें डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है। ऐसे में किसानों से फसल बीमा प्रीमियम खरीफ सीजन में 2% और रबी सीजन में डेड प्रतिशत लिया जाता है। इन सभी किसानों को लाभ देने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार नया रोडमैप तैयार कर रही है। जिससे कम भूमि और डिफाल्टर किसानों को भी लाभ दिया जाएगा।

किसानों को कैसे मिलेगा लाभ

इस समय सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सरकार 2 एकड़ या इससे कम जमीन वाले किसानों के लिए लाभ पहुंचाने के लिए नया रोडमैप तैयार कर रही है। इसमें एक अनुमान के अनुसार 25 करोड़ रुपए का सरकार को भार आएगा। इससे 4800000 किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश की सरकार प्रथम चरण के किसानों को इस योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाएगी।

इस योजना में प्रथम चरण में वह किसान होंगे जिनके पास 1 एकड़ या इससे कम जमीन है। दूसरे चरण में सरकार ने प्लान बनाया है कि 28 लाख किसानों को दूसरे चरण में लाभ दिया जाएगा। इस योजना में लिए गए किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होगी वह किसान लाभान्वित होंगे। सरकार ने कहा है कि फसल बीमा ज्यादातर बड़े किसानों के द्वारा लाभ लिया जा रहा है। 90% फसल बीमा उन किसानों को लाभ मिल रहा है जिनके पास 15 से 20 एकड़ जमीन है।

इसलिए सरकार ने 72 लाख़ छोटे किसान और डिफाल्टर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नए रोड में तैयार किया है उस सरकार ने कहा है कि वंचित गरीब किसान जिन को लाभ नहीं मिल रहा और इस श्रेणी में जो किसान आते हैं उन सभी को लाभ दिया जाएगा।