कबीरधाम.
कबीरधाम जिला कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास तिवारी ने दिया है। मामला कुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुल्लीपुर में 12 फरवरी 2020 की है। मिली जानकारी अनुसार आरोपी सोनपाल चौहान पिता संतोष चौहान उम्र 24 निवासी ग्राम दुल्लीपुर ने अपने सगे जीजा मृतक अशोक चौहान को रुपए के लेन देन विवाद है।
मृतक अशोक चौहान को रुपए के लेन देन विवाद के चलते टंगिया से मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने वारदात के एक दिन बाद यानी 13 फरवरी को आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में चली सुनवाई बाद आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वह तब से जेल में बंद है।

More Stories
भिलाईनगर में 7 वर्षीय बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल, 6 नाबालिग भेजे गए बाल सुधार गृह
दुर्ग में बहुद्देशीय स्टेडियम निर्माण का रास्ता साफ, अधिकारियों ने किया भूमि सीमांकन
म्यूल अकाउंट के जरिए साइबर ठगी का नेटवर्क बेनकाब, 15 आरोपी गिरफ्तार, लाखों के संदिग्ध ट्रांजेक्शन का खुलासा