December 21, 2024

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प्रदेश में वाहनों पर टैक्स सात सौ रुपए प्रति सीट से घटाकर दो सौ रुपए प्रति सीट किया जाएगा

भोपाल

मध्यप्रदेश में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर चलने वाले चौदह सीटर या अधिक सीटों वाली बसों और  निजी सेवा यान के रुप में अन्य राज्यों से जारी अनुज्ञा पत्र पर मध्यप्रदेश में चलने वाले वाहनों पर टैक्स अब सरकार घटाने जा रही है। यह टैक्स अब सात सौ रुपए प्रति सीट प्रति माह से घटाकर दो सौ रुपए प्रति सीट प्रति माह किया जाएगा।

शैक्षणिक संस्था की बस , स्कूल बस के रुप में अन्य राज्यों से जारी अनुज्ञा पत्र पर मध्यप्रदेश में संचालित होंने वाले वाहनों पर अब बारह रुपए प्रति सीट प्रति वर्ष के हिसाब से टैक्स लगेगा। प्रदेश में 75 सौ किलोग्राम तक भार वाले मालवाहक वाहनों पर टैक्स उनके कानम मूल्य का आठ प्रतिशत होगा। 75 सौ किलोग्राम से अधिक भार वाले वाहन  के मानक मूल्य का पांच प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा। पहले यह सात प्रतिशत था। इसके लिए सरकार ने आमजन से सुझाव और आपत्तियां बुलाई है। तीस दिन बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। किसानों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा कृषि प्रयोजनों के उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर-ट्रेलर, कंबाइन -हार्वेस्टर और पावर ट्रिलर वाहनों पर एक फीसदी टैक्स लगेगा।

वाहन डीलरों के लिए स्लैब के अनुसार शुल्क
नगर निगम सीमा में बाइक के लिए पहले 12 हजार रुपए और अन्य वाहनों पर 16 हजार रुपए, नगर निगम सीमा के बाहर 8 हजार और 10हजार रुपए शुल्क लगता था। अब  बाइक के लिए 20 हजार रुपए प्रति वर्ष, रुपांतरित वाहनों के लिए पांच सौ रुपए प्रति वर्ष, हल्के मोटर वाहन के लिए 30 हजार, मध्यम यात्री वाहन और माल वाहन के लिए 40 हजार,  भारी यात्री वाहन और माल वाहन के लिए 50 हजार, ई रिक्शा के लिए पांच हजार प्रतिवर्ष  और अन्य श्रेणी के वाहनों के लिए 30 हजार प्रति वर्ष शुल्क डीलरों को देना होगा।

नीलामी में खरीदे गए सरकारी वाहनों पर अब उसकी आयु के हिसाब से टैक्स
सरकार द्वारा लोक नीलामी के माध्यम से बेचे गए वाहन पर अब उसकी आयु के हिसाब से आजीवन कर लिया जाएगा। अब एक वर्ष पुराने वाहन पर 93, एक से दो वर्ष के वाहन पर 86, दो से तीन वर्ष के वाहन पर 79, तीन से चार वर्ष पुराने वाहन पर 72, चार से पांच वर्ष के वाहन पर 65, पांच से छह वर्ष पुराने वाहन पर 58,  छह वर्ष से सात वर्ष के वाहन पर 51, सात वर्ष से अधिक आठ वर्ष तक 44, आठ वर्ष से नौ वर्ष तक 37, नौ से दस वर्ष तक 30, दस से 11 वर्ष तक 23 और 11 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर सोलह प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा।