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भोपाल
वित्तीय वर्ष 2022-23 को समाप्त होने में दो माह से भी कम वक्त शेष है। ऐसे में नगर निगम के अधिकारी बकाया राजस्व वसूलने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। वसूली बढ़ाने के लिए ऐसी पुरानी संपत्तियों को चिंहित किया जा रहा है, जिनका वर्षों से वार्ड कार्यालय में संपत्ति कर का खाता नहीं खोला गया है। साथ ही ऐसे प्रतिष्ठानों को भी चिह्नित किया जा रहा है, जो रिहायशी अनुमति में बने हुए हैं। नगर निगम अधिकारियों का दावा है कि संपत्ति कर के पुनर्मूल्यांकन से पांच से दस प्रतिशत तक वसूली बढ़ने की उम्मीद है।
इनके पास नहीं है लाइसेंस
वर्तमान में रिहायशी क्षेत्रों में संचालित अधिकतर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के पास अलग से ना तो लायसेंस है और ना ही व्यवसायिक दरों पर ये संपत्तिकर का भुगतान करते हैं। यदि मान लें कि पांच वर्ष पहले कोई मकान एक मंजिला था और अब दो मंजिला हो गया है तो इसका संपत्तिकर बढ़ जाएगा। लेकिन निगम के कर्मचारी पांच वर्ष पहले तय किए गए भू-भाग के अनुसार से संपत्ति कर का नोटिस भेज रहे हैं। वहीं हजारों की संख्या में ऐसे मकान हैं, जो पहले प्लाट थे। लेकिन इनमें अब बहुमंजिला इमारत बन गई, लेकिन इनसे भी टैक्स प्लाट के आधार पर लिया जा रहा है।
रोटरी क्लब पर 20 लाख रुपए बकाया
वार्ड 24 के अंतर्गत आने वाले जनसंपर्क कार्यालय का आज तक संपत्तिकर का खाता नहीं खुला था। लेकिन निगम ने इस बार यहां भी खाता खोल दिया है और विभाग को 35 लाख रुपए का नोटिस थमा दिया हैं। इस संबंध में संबंधित जोन क्रमांक 21 के द्वारा यह कार्रवाई की गई। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 25 के अंतर्गत रोटरी क्लब का एक सामुदायिक भवन है, जिसका निर्माण हुए भी वर्षों हो गए लेकिन इनके द्वारा भी आज तक कोई टैक्स जमा नहीं किया ।
कुर्की की कार्रवाई में किया बदलाव
उधर जनप्रतिनिधियों के दबाव के बाद निगम द्वारा की जानेवाली कुर्की की कार्रवाई में थोड़ा बदलाव किया गया है। निगम आयुक्त केवीएस चौधरी ने इस मामले में जनप्रतिनिधियों के दबाव के बाद मौखिक आदेश दिए है जिसके तहत जलकर बकाया होने पर कुर्की की बजाए कनेक्शन काटने की कार्रवाई करने को कहा गया है। बता दें 11 फरवरी को लोक अदालत है ऐसे में कुर्की सहित अन्य कार्रवाइयों में तेजी अब इसके बाद ही होगी।
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