
धार
दिनांक 14.04.2021 को थाना कुक्षी पर फरियादिया ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया की गांव का निवासी रामसिंह पिता किशन भिलाला निवासी आवली द्वारा फरियादी के मायके भीमपुरा छोडने का बोल कर नाले में ले जाकर बलात्कार करना एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी, फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना कुक्षी में अपराध क्रमांक 237/14.04.2021 धारा 376,506 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया ।
विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया ।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इस अपराध को जघन्य एवं सनसनीखेज की श्रेणी में रखा गया था था उक्त सनसनीखेज अपराध में आरोपी रामसिंह पिता किशन भिलाला निवासी आवली को माननीय न्यायालय कुक्षी द्वारा 10 वर्ष का कारावास एवं 4000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित गया है ।
उक्त प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी कलम सिंह गेहलोद, विवेचक उर्मिला रावत एवं पेरवीकर्ता – सहायक लोकअभियोजन अधिकारी कुक्षी – श्याम रावत का सराहनीय योगदान रहा ।
More Stories
प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित हुई मध्यप्रदेश की साइबर तहसील पहल
जनसेवा का प्रभावी माध्यम है सिविल सेवा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
भोपाल मंडल ने टर्नआउट और गेट सुधार कर यात्रियों की सुरक्षा को दी मजबूती