बिलासपुर
14 फरवरी को एलायंस एयर का विमान प्रयागराज से बिलासपुर के लिए यात्रियों को लेकर उड़ान भरी थी लेकिन देर होने के कारण यात्रियों को रायपुर माना विमानतल में उतार दिया और उनके बिलासपुर जाने की कोई भी व्यवस्था नहीं की। इससे नाराज यात्रियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में विशेष अनुमति लेते हुए बुधवार को याचिका दायर कर दी और कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने 17 फरवरी को सुनवाई करने का फैसला सुनाया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव, सीनियर एडवोकेट राजू श्रीवास्तव, डॉ निर्मल शुक्ला, योगेश चंद्र शर्मा आदि ने एलायंस एयर के खिलाफ हाईकोर्ट बिलासपुर में एसएलपी लगाते हुए कोर्ट को बताया कि 14 फरवरी को दिल्ली से प्रयागराज होते हुए बिलासपुर के लिए निकले विमान को देर होने के कारण रायपुर में उतारना पड़ा था। इसके बाद बिलासपुर के यात्रियों को अपने साधनों से बिलासपुर आना पड़ा था, जबकि फ्लाइट के कैप्टन ने अनाउंसमेंट किया था कि सड़क मार्ग से यात्रियों को रायपुर से बिलासपुर छोड़ा जाएगा। इसमें कहा गया है कि रायपुर में यात्रियों को छोड़ देने से उन्हें काफी परेशानी हुई। विशेषकर शाम के समय महिला यात्रियों को सुरक्षित साधन से बिलासपुर आने में खासी दिक्कत हुई। घोषणा के बावजूद एलायंस एयर की और से बिलासपुर के लिए वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया और यात्री अपने खर्च पर बिलासपुर पहुंचे। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया और शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला सुनाया।
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