जगदलपुर
जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर ने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में पांच शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उल्लंघन के आधार पर की गई है। निलंबित शिक्षकों और उनके मुख्यालय निम्नलिखित हैं।
प्राथमिक शाला कहच्छेनार में सहायक शिक्षक सहायक शिक्षक को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण निलंबित किया गया है। प्राथमिक शाला छोटेमुरमा के प्रधानाध्यापक मोसूराम को शाला समय में शराब पीकर आने, नशे में रहने, अनुपस्थिति और समय से पहले शाला बंद करने के लिए निलंबित किया गया है। प्राथमिक शाला बाजारपारा करंजी के प्रधानाध्यापक राजकिशोर आचार्य को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण निलंबित किया गया है।
प्राथमिक शाला आमादुला के प्रधानाध्यापक प्रेमनाथ कश्यप को शाला समय में शराब पीकर आने, बच्चों को नहीं पढ़ाने और अनियमित उपस्थिति के लिए निलंबित किया गया है। प्राथमिक शाला मिचनार के सहायक शिक्षक दीपक कुमार ध्रुव को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सभी शिक्षकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। यह कार्रवाई संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों के प्रस्ताव के आधार पर की गई है।

More Stories
बिजली बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज की नई व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए राहत -पावर कंपनी
तिलहन उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सशक्त पहल, कोटमीकला के किसानों को मिला उन्नत मूंगफली बीज
पक्के घर ने बदली जिंदगी : पीएम जनमन आवास योजना से कृष्णा बैगा के सपनों को मिला अपना आशियाना